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जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच वर्ष की कैद

Wed, 10 Nov 2021 11:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Nov 2021 11:03 PM IST
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Three including two real brothers were punished in the deadly attack
महोबा। घर में घुसकर दंपती पर जानलेवा हमले के दोषी दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 9500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी 2016) अवनीश कुमार राय ने बुधवार को फैसला सुनाया।
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कोतवाली कुलपहाड़ के कस्बा जैतपुर निवासी हारून व उसकी पत्नी उजमा 15 अप्रैल 2015 की शाम करीब सात बजे घर पर थी। तभी बच्चों के विवाद में पड़ोसी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मोती, जब्बार व सलमान ने घर में घुसकर फरसा, कुल्हाड़ी व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में हारून व उसकी पत्नी उजमा गंभीर घायल हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बुधवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोषी मोती व उसके भाई जब्बार और सलमान को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 50-50 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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