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Mahoba News: लूटपाट के मामले में तीन दोषियों को चार वर्ष की सजा

Fri, 25 Aug 2023 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Fri, 25 Aug 2023 12:03 AM IST
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Three convicted in robbery case sentenced to four years
महोबा। लूटपाट के चार साल पुराने मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि थाना महोबकंठ के टिकरिया गांव निवासी जगदीश यादव दो जुलाई 2019 को बाइक से अपने पुत्रवधू बबीता यादव को उसके मायके मोतीकटरा जनपद झांसी से लेकर घर वापस आ रहा था। तभी टिकरिया के पास शाम करीब 6.30 बजे बाइक सवार तीन बदमाशों ने पीछा किया। आरोपियों ने बबिता को तमंचा दिखाकर पर्स व सोने का हार लूट लिया। इसके बाद आरोपी हरपालपुर की ओर भाग निकले। पर्स में बहू की चार सोने की चूड़ी, सोने की झुमकी, चांदी के जेवरात व तीन हजार रुपये नकद थे। जगदीश ने बताया कि आरोपी उसके गांव में आते-जाते रहते थे। जिन्हें वह पहचानता है। तीन जुलाई को थाना महोबकंठ में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम के न्यायाधीश राजीव कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त छोटे सिंह निवासी रूपनगर चरखारी, शीतल यादव निवासी रिवई व धर्मेंद्र उर्फ धीरू निवासी करहराकलां को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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