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Mahoba News: घर में घुसकर मारपीट में छह दोषियों को चार वर्ष की कैद

Fri, 25 Aug 2023 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Fri, 25 Aug 2023 12:07 AM IST
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Six convicts imprisoned for four years for breaking into the house
महोबा। घर में घुसकर मारपीट के मामले में अदालत ने छह दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड ठोका है।
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कोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव निवासी किशोरीलाल की पत्नी राजकुंवर ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह 18 मार्च 2014 की रात घर पर सो रही थी। तभी गांव के हलकुट्टा, उस्ताद, देवीदीन, मुलायम, राजा भइया व मिट्ठू अपने हाथों में कुल्हाड़ी और राइफल लेकर उसके दरवाजे आ गए और गाली-गलौज करते हुए दीवार फांदकर अंदर घुस आए। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। पति व बेटी बचाने दौड़ी तो उन्हें भी मारापीटा। आवाज सुनकर पड़ोसी विमलेश, साेनू, कमला और रामाधीन आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के अगले दिन सभी छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोग अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने दस गवाहों को पेश किया। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष जज/एससी-एसटी एक्ट) लखविंदर सिंह सूद ने सभी छह दोषियों को चार वर्ष के कारावास व छह-छह हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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