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चौकी प्रभारी व तीन सिपाहियों समेत छह पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
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महोबा। थाना पनवाड़ी के नगाराघाट गांव में नौ माह पहले महिला से गाली-गलौज कर धमकाने और घर गिराने की बात कहकर दस हजार रुपये वसूलने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चौकी प्रभारी नगाराघाट, तीन सिपाहियों समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेेश दिए हैं। हालांकि, देर शाम तक थाना पनवाड़ी में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी।
नगाराघाट गांव निवासी मालती 19 नवंबर 2020 की शाम घर पर थी। तभी तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार यादव पुलिस कर्मियों व गांव के दो लोगों के साथ मालती के घर में घुस गए और गाली-गलौज की। पीड़िता का आरोप था कि दरोगा ने मकान गिराने की बात कही तो सिपाही सब्बल व कुदाली से मकान गिराने लगे। मामला कोर्ट में होने के बावजूद पुलिस ने धमकाकर दस हजार रुपये वसूलकर 50 हजार रुपये और देने की मांग की। दो दिन में रुपये न देने पर घर गिराने की धमकी दी।
पीड़िता ने थाना पनवाड़ी में तहरीर दी और एसपी को शिकायती पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लेकर 156 (3) के तहत वाद दायर किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत प्रसाद ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार, सिपाही राहुल, रिंकू व अभिषेक और गांव के खिम्मा व पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष पनवाड़ी को दिए हैं। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता केशरदास राजपूत ने पैरवी कर मामले में आदेश कराया। उधर थानाध्यक्ष पनवाड़ी दीपक पांडेय का कहना है कि अभी उन्हें न्यायालय के आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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नगाराघाट गांव निवासी मालती 19 नवंबर 2020 की शाम घर पर थी। तभी तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार यादव पुलिस कर्मियों व गांव के दो लोगों के साथ मालती के घर में घुस गए और गाली-गलौज की। पीड़िता का आरोप था कि दरोगा ने मकान गिराने की बात कही तो सिपाही सब्बल व कुदाली से मकान गिराने लगे। मामला कोर्ट में होने के बावजूद पुलिस ने धमकाकर दस हजार रुपये वसूलकर 50 हजार रुपये और देने की मांग की। दो दिन में रुपये न देने पर घर गिराने की धमकी दी।
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पीड़िता ने थाना पनवाड़ी में तहरीर दी और एसपी को शिकायती पत्र भेजा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लेकर 156 (3) के तहत वाद दायर किया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत प्रसाद ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार, सिपाही राहुल, रिंकू व अभिषेक और गांव के खिम्मा व पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष पनवाड़ी को दिए हैं। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता केशरदास राजपूत ने पैरवी कर मामले में आदेश कराया। उधर थानाध्यक्ष पनवाड़ी दीपक पांडेय का कहना है कि अभी उन्हें न्यायालय के आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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