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प्रापर्टी खरीद पर 20 हजार से अधिक कैश देने पर लगेगी पेनाल्टी
Thu, 14 Mar 2019 12:14 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
mahoba
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Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 14 Mar 2019 12:14 AM IST
सार
31 मार्च तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न
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व्यापारियों को आयकर की जानकारी देते अधिकारी।
- फोटो : amarujala
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विस्तार
महोबा। शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित आयकर गोष्ठी में व्यापारियों को आयकर के सरलीकृत की जानकारी दी गई। आयकर अधिकारी बांदा शरद कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि नए आयकर अधिनियम के तहत अब 20 हजार से अधिक कैश प्रापर्टी की खरीद में नहीं दिया जा सकेगा। पकड़े जाने पर कुल देय कैश के बराबर आयकर पेनाल्टी वसूली जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापारी अपने लेखा जोखा के साथ 50 हजार से अधिक कैश लेकर चल सकेंगे। बिना अभिलेख रकम पकड़े जाने पर कैश जब्त कर लिया जाएगा, जिसका निपटारा तत्काल न हो सकेगा।
आयकर अधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 50 हजार से अधिक कैश यदि बैंक जमा कराने या किसी व्यापारिक काम से कहीं ले जाए तो पूरा सटीक लेखा जोखा रखा जाए। ताकि मिलान से संतुष्ट होने पर व्यापारी की रकम रिलीज हो सके। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के पहले 5 लाख तक आयकर वाले व्यापारी व आम नागरिक एक हजार पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इससे ऊपर इनकम पर रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 हजार पेनाल्टी देनी होगी। 31 मार्च के बाद पिछले रिटर्न दाखिल नही हो सकेंगे।
आयकर अधिकारी यूबी सिंह ने कहा कि महोबा जिले में टीडीएस मिसमैच की शिकायतें अधिक आ रही। इससे संबंधित विभागाध्यक्षों पर इस मामले में नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। आयकर निरीक्षक हरीश पटेल ने कहा कि व्यापारी आम नागरिक को अपने रिटर्न का लेखा जोखा छह साल तक रखना होगा। कभी भी पकड़े जाने पर जांच की जा सकती है। 10 लाख से अधिक कैश जमा निकासी की सूचना आयकर के पास आती है, जिससे सभी को हिसाब रखना होगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता, रामजी गुप्ता, सेवक नंदवानी, नवीन बोहरा, विशाल बोहरा सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।
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स्टेट बैंक द्वारा कैश आयकर जमा न करने की शिकायत
महोबा। स्टेट बैंक द्वारा कैश आयकर जमा न करने की व्यापारियों ने शिकायत की। जिस पर आयकर अधिकारी शरद अग्निहोत्री ने बताया कि महोबा के व्यापारियों ने मांग की है कि स्टेट बैंक छोटी आयकर रकम भी कैश जमा नहीं करता। जिस पर रीजनल प्रबंधक एजीएम एसबीआई को पत्र लिखकर नकद जमा का आश्वासन दिया।
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आयकर अधिकारी ने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 50 हजार से अधिक कैश यदि बैंक जमा कराने या किसी व्यापारिक काम से कहीं ले जाए तो पूरा सटीक लेखा जोखा रखा जाए। ताकि मिलान से संतुष्ट होने पर व्यापारी की रकम रिलीज हो सके। उन्होंने कहा कि 31 मार्च के पहले 5 लाख तक आयकर वाले व्यापारी व आम नागरिक एक हजार पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इससे ऊपर इनकम पर रिटर्न दाखिल करने वालों को 10 हजार पेनाल्टी देनी होगी। 31 मार्च के बाद पिछले रिटर्न दाखिल नही हो सकेंगे।
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आयकर अधिकारी यूबी सिंह ने कहा कि महोबा जिले में टीडीएस मिसमैच की शिकायतें अधिक आ रही। इससे संबंधित विभागाध्यक्षों पर इस मामले में नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। आयकर निरीक्षक हरीश पटेल ने कहा कि व्यापारी आम नागरिक को अपने रिटर्न का लेखा जोखा छह साल तक रखना होगा। कभी भी पकड़े जाने पर जांच की जा सकती है। 10 लाख से अधिक कैश जमा निकासी की सूचना आयकर के पास आती है, जिससे सभी को हिसाब रखना होगा। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता, रामजी गुप्ता, सेवक नंदवानी, नवीन बोहरा, विशाल बोहरा सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे।
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स्टेट बैंक द्वारा कैश आयकर जमा न करने की शिकायत
महोबा। स्टेट बैंक द्वारा कैश आयकर जमा न करने की व्यापारियों ने शिकायत की। जिस पर आयकर अधिकारी शरद अग्निहोत्री ने बताया कि महोबा के व्यापारियों ने मांग की है कि स्टेट बैंक छोटी आयकर रकम भी कैश जमा नहीं करता। जिस पर रीजनल प्रबंधक एजीएम एसबीआई को पत्र लिखकर नकद जमा का आश्वासन दिया।
31 मार्च तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न