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Mahoba News: गैरइरादतन हत्या में छह दोषियों को पांच वर्ष की कैद

Fri, 04 Sep 2026 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:18 AM IST
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Six convicts sentenced to five years in prison for culpable homicide not amounting to murder.
महोबा। गैरइरादतन हत्या के साढ़े आठ साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी अपर्णा त्रिपाठी द्वितीय ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर छह दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दो-दो हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।
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कस्बा पनवाड़ी निवासी अनवार ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 19 दिसंबर 2017 को बेटा नवाब घर पर था। इसी दाैरान मोहल्ले के ही नवाजिश, वहीद, इमरान, सोनू, शराफत व पप्पू हाथों में कुल्हाड़ी व लाठियां लेकर आए और घर में घुसकर उसे पीटने लगे। वह बचाने दौड़ा तो उसे भी पीटा गया। पीछे से बहन शाकरा व बेटा रहीस ने आकर बचाने का प्रयास किया तो उनके मारपीट की गई। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पनवाड़ी पहुंचाया था।
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हालत में सुधार न होने पर बेटे को झांसी रेफर किया गया। बाद में ग्वालियर में उपचार कराया गया। 25 दिसंबर को फिर हालत खराब होने पर पनवाड़ी सीएचसी से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में हमीरपुर के पास उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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