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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष की कैद

Tue, 31 May 2022 11:36 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 11:36 PM IST
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Rape convict sentenced to seven years
महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी को सात साल की सजा और 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना अजनर के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी दो फरवरी 2018 की दोपहर अपनी सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में गांव का ही अरविंद किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया। तीन फरवरी को पिता ने अरविंद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया उसके बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई। न्यायालय ने दोषी अरविंद के खिलाफ 28 जुलाई 2018 को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। म
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