फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   penalty on illegal mining

चार इंच ब्लास्टिंग पाए जाने पर 10 लाख पेनाल्टी

Mon, 30 Jan 2017 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो कबरई महोबा।
अमर उजाला ब्यूरो कबरई महोबा। Updated Mon, 30 Jan 2017 12:25 AM IST
विज्ञापन
penalty on illegal mining
illegal mining
कबरई महोबा।
विज्ञापन

खनिज अधिकारी वी.पी यादव ने कहा कि दिन में तीन घंटे से ज्यादा ब्लास्टिंग पाए जाने पर पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही पट्टाधारक पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। चार इंच ब्लास्टिंग करते पाए जाने पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी।
खनिज अधिकरी क्रेशर यूनियन कार्यालय में आयोजित क्रेशर संचालकों और पट्टा धारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिन में 12 से तीन बजे तक ही ब्लास्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद ब्लास्टिंग पाई गई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम छह बजे से रात 10 बजे तक एक भी क्रेशर नहीं चलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को साफ सुथरा रखने के लिए शाम छह बजे से रात 10 बजे तक क्रेशरों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी कोई क्रेशर चलती पाई गई तो पांच लाख रुपये की पेनाल्टी की जाएगी।
विज्ञापन

  उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग समय सुरक्षा मानकों का ध्यान जरूरी है। खनन की अनुमति तब मिलेगी जब इस आशय का क्रेशर संचालक और पहाड़ पट्टा धारक शपथ पत्र देगा। तभी पहाड़ों का कार्य चालू हो सकेगा। उन्होंने कहा के सर्वेयरों से पहाड़ों और क्रेशरों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष रघुराज सिंह, महामंत्री बशीम अहमद, चौधरी छत्रपाल यादव सहित तमाम क्रेशर व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed