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Mahoba News: भाजपा के सदर विधायक को मकान खाली करने का आदेश

Thu, 31 Jul 2025 11:29 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा
संवाद न्यूज एजेंसी, महोबा Updated Thu, 31 Jul 2025 11:29 PM IST
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Order to vacate the house to BJP's Sadar MLA
-जिला जज ने मकान मालिक के पक्ष में सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। शहर के गांधीनगर मोहल्ला में किराये के भवन में निवास बनाए भाजपा के सदर विधायक राकेश गोस्वामी को न्यायालय ने मकान खाली करने और बकाया किराया अदा करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश लघु वाद न्यायाधीश/जिला जज डॉ. विदुषी सिंह ने सुनाया।
शहर के मोहल्ला मिल्कीपुरा निवासी श्याम सुंदर गुप्ता उर्फ गनेश ने न्यायालय में दायर किए वाद में बताया कि वह मोहल्ला गांधीनगर स्थित एक मकान का स्वामी है। इस मकान में भाजपा के सदर विधायक राकेश गोस्वामी किरायेदार हैं। उन्होंने यह भवन 1,500 रुपये प्रति माह किराये पर लिया था।
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2006 में एक जनवरी से भवन से लगे तीन और कमरे चार हजार रुपये प्रति माह किराये पर लिए। जिसका भुगतान किया गया। इसके बाद जुलाई 2008 से 13 हजार रुपये प्रति माह की दर से मकान किरायेदार ने ले लिया। जिसमें गृहकर, जलकर व बिजली बिल शामिल नहीं है।
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बताया कि किरायेदार ने झूठे कथनों के आधार पर वाद दायर करके एक हजार रुपये प्रति माह की दर से किराया सिविल जज जूनियर डिवीजन महोबा में जमा किया जबकि इस पर उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग कंट्रोल रेट एंड इविक्शन एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते।

बताया कि सदर विधायक ने जुलाई 2008 में वादा किया था कि जब भी भवन स्वामी कहेगा, वह मकान खाली करके कब्जा देंगे, लेकिन तब से किराया नहीं दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए एक माह के अंदर वादी को भवन का कब्जा देने और माह जुलाई 2008 से 13 हजार रुपये प्रति माह की दर से शेष बकाया किराया अदा करने के आदेश दिए हैं। उधर, सदर विधायक का कहना है कि परिजन की तबीयत खराब होने के चलते वह अस्पताल में है। इस बारे में वह अभी कुछ नहीं कह सकते।
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