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मारपीट के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद

Sun, 20 Nov 2022 06:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Nov 2022 06:00 AM IST
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marpeet me do dosiyo ko saza
महोबा। मारपीट के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दोषसिद्घ होने पर दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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घटना वर्ष 2014 की है। थाना श्रीनगर के ढिकवाहा गांव निवासी चुखरापाल पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही गोपाल व दादीपाल ने मारपीट कर दी थी। जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी। पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एकाग्रता सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी अंकेश राम त्रिवेदी ने बताया कि दोष सिद्घ होने पर गोपाल व दादीपाल को तीन-तीन साल के कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। (संवाद)
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