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पढ़कर सुनाई आदर्श आचार संहिता, कहा उल्लंघन पर दर्ज होगी एफआईआर

Fri, 04 Feb 2022 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Feb 2022 11:27 PM IST
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कलेक्ट्रेट में बैठक करते जिला निर्वाचन अधिकारी। - फोटो : MAHOBA
महोबा। भारत निर्वाचन आयोग से नामित सामान्य प्रेक्षक विधानसभा महोबा, डॉ एम. माथिवनन, सामान्य प्रेक्षक विधानसभा चरखारी, टीएस राजशेखर, व्यय प्रेक्षक राजेन एम. वसावडा, पुलिस प्रेक्षक आर. एस. वेलवंशी आईपीएस ने जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार के साथ कलक्ट्रेट सभागार में सभी नोडल अधिकारियों व राजनीतिक दल प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक बैठक की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता पढ़कर सुनाई।
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बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस वर्मा ने आदर्श आचार संहिता की गाइड लाइन को पढ़कर सभी दलों को सुनाया, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोरोना गाइड लाइन और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रचार वाहन व निर्धारित लोेगों के साथ झंडा बैनर आदि प्रचार सामग्री का परमीशन लेकर मानक के अनुरूप प्रयोग करें, अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन मानकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। किसी भी दल के प्रत्याशी को किसी भी तरह की असुविधा समझ में आने पर वह जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है।
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इस मौके पर एसपी सुधा सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा महोबा जितेंद्र सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा चरखारी स्वेता पांडेय, सूचना सहायक विवेक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक
व्यय प्रेक्षक राजेन एम. वसावडा ने सभी राजनीतिक दलों को जानकारी देते हुए कहाकि वे 07, 12 एवं 17 फरवरी को 11.30 बजे चरखारी विधानसभा एवं तीन बजे महोबा विधानसभा में राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन में दिये गए दायित्वों का सही से निर्वहन करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

भड़काऊ विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रिंट मीडिया प्री-सर्टिफिकेशन राजनीतिक विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा भड़काऊ, गुमराह करने वाला अथवा नफरत फैलाने वाले विज्ञापनों को कतई जारी नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि प्रिंट मीडिया में 18 व 19 फरवरी को प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन को कलक्ट्रेट में अवस्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञापन पब्लिकेशन के 48 घंटे पहले संबंधित प्रत्याशी या दल को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन की सामग्री के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एमसीएमसी कमेटी द्वारा विज्ञापन का परीक्षण कर अनुमति प्रदान की जाएगी, उसके बाद ही प्रत्याशी या दल द्वारा विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।
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