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अन्य राज्यों के किसानों को दी खाद तो होगी कार्रवाई:डीएम
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महोबा। रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद की दुकानों पर रोजाना हंगामा हो रहा है। जिन दुकानों पर खाद है उन पर राजस्व कर्मी और पुलिस की खाद वितरण के लिए ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शासन ने अंतरराज्यीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में दूसरे राज्यों के किसानों को खाद न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा करने वाले दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने प्रदेश के महोबा समेत 41 जिलों को अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं के जिलों में निगरानी के लिए जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है।
गौरतलब हो कि महोबा जिला मध्यप्रदेश की सीमा में छतरपुर जिले से जुड़ा है। इससे छतरपुर में जिले के किसानों का आवागमन रहता है। शासन में अन्य प्रदेशों के किसानों को खाद दिए जाने का मामला पहुंचने पर यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन द्वारा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिसको लेकर निगरानी की जा रही है। राज्य के किसानों को जोत बही के हिसाब से खाद वितरित की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति खाद की कालाबाजारी करते पकड़ा जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों के किसानों को खाद विक्रय नहीं की जा रही है।
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इन जिलों को जारी हुआ आदेश
अन्तरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं के जिलों में शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर आदि शामिल हैं।
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जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने प्रदेश के महोबा समेत 41 जिलों को अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं के जिलों में निगरानी के लिए जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है।
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गौरतलब हो कि महोबा जिला मध्यप्रदेश की सीमा में छतरपुर जिले से जुड़ा है। इससे छतरपुर में जिले के किसानों का आवागमन रहता है। शासन में अन्य प्रदेशों के किसानों को खाद दिए जाने का मामला पहुंचने पर यह कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि शासन द्वारा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिसको लेकर निगरानी की जा रही है। राज्य के किसानों को जोत बही के हिसाब से खाद वितरित की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति खाद की कालाबाजारी करते पकड़ा जाता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों के किसानों को खाद विक्रय नहीं की जा रही है।
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इन जिलों को जारी हुआ आदेश
अन्तरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं के जिलों में शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर आदि शामिल हैं।