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हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास

Tue, 19 Apr 2022 12:04 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Apr 2022 12:04 AM IST
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Life imprisonment for three including two real brothers
महोबा। पांच साल पहले युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।
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घटनाक्रम में थाना श्रीनगर के अतरारमाफ गांव निवासी अमित उर्फ अमिताभ सिंह 18 नवंबर 2016 को खेत में जेसीबी से भूमि समतल करा रहा था। तभी गांव के ही भोला सिंह, कीरत सिंह व अंकित सिंह लाठी व कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और जेसीबी बंद कराने लगे। अमित ने विरोध किया तो तीनों ने लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छोटे भाई आलोक सिंह को धमकाते हुए भाग निकले। मृतक के पिता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि भोला सिंह, कीरत सिंह व अंकित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित की जाएगी।
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