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Mahoba News: युवक की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास
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महोबा। पुरानी रंजिश के चलते युवक की कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या किए जाने के दो साल पुराने मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
थाना अजनर के पुरवा पनवाड़ी निवासी रामस्वरूप ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि छह जून 2021 की सुबह करीब 11 बजे उसका भाई रामपाल अपने घर से बाबू रैकवार की दुकान में सामान लेने जा रहा था। तभी गांव के ही देवकरन, कालीचरन, मानसिंह, नरेंद्र, प्रमोद, सुघर, सीताराम व हरनाम ने रास्ते में उसे घेर लिया और हाथों में लिए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद देवकरन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जबकि अन्य आरोपियों के नाम गलत पाते हुए उन्हें मुकदमे से अलग किया गया।
जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त देवकरन पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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थाना अजनर के पुरवा पनवाड़ी निवासी रामस्वरूप ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि छह जून 2021 की सुबह करीब 11 बजे उसका भाई रामपाल अपने घर से बाबू रैकवार की दुकान में सामान लेने जा रहा था। तभी गांव के ही देवकरन, कालीचरन, मानसिंह, नरेंद्र, प्रमोद, सुघर, सीताराम व हरनाम ने रास्ते में उसे घेर लिया और हाथों में लिए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद देवकरन के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जबकि अन्य आरोपियों के नाम गलत पाते हुए उन्हें मुकदमे से अलग किया गया।
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जिला सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त देवकरन पाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
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