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लांड्री, ड्राईक्लीनिंग के लिए मिलेगा ऋण
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
Updated Sat, 27 Jun 2015 11:13 PM IST
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शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार को लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के धोबी समाज के लिए लांड्री एवं ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, बेरोजगार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को लाभ दिया जाएगा।
समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले शहरी आवेदक की वार्षिक आय 25546 से अधिक न हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 19884 से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, शहरी आवेदक की स्वयं की भूमि का स्वमित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक ने पूर्व में इस विभाग से त्रण एवं अनुदान प्राप्त न किया हो, साक्षात्कार के समय आय, जाति, निवास पहचान पत्र की मूल अभिलेख लाना अनिवार्य है। आवेदक 4 जुलाई तक जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के दुकान निर्माण योजनांतर्गत आवेदकों का साक्षात्कार 8 जुलाई को प्रात: 11 बजे कार्यालय में संपन्न होगा।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के धोबी समाज के लिए लांड्री एवं ड्राइक्लीनिंग व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, बेरोजगार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को लाभ दिया जाएगा।
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समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले शहरी आवेदक की वार्षिक आय 25546 से अधिक न हो तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 19884 से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, शहरी आवेदक की स्वयं की भूमि का स्वमित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक ने पूर्व में इस विभाग से त्रण एवं अनुदान प्राप्त न किया हो, साक्षात्कार के समय आय, जाति, निवास पहचान पत्र की मूल अभिलेख लाना अनिवार्य है। आवेदक 4 जुलाई तक जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के दुकान निर्माण योजनांतर्गत आवेदकों का साक्षात्कार 8 जुलाई को प्रात: 11 बजे कार्यालय में संपन्न होगा।
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