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इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत का मामला: सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर 14 मार्च को होगी सुनवाई

Fri, 04 Mar 2022 11:26 AM IST
प्रशांत कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, कबरई (महोबा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, कबरई (महोबा)। Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 04 Mar 2022 11:26 AM IST
सार

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। बताया कि सुनवाई के लिए अगली तारीख बढ़ाकर 14 मार्च कर दी गई है।

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Indrakant Tripathi s death case Suresh Soni s bail plea will be heard on March 14
इंद्रकांत त्रिपाठी (मृतक कारोबारी) आईपीएस मणिलाल पाटीदार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी व्यापारी सुरेश सोनी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च तय की है।

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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे और 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई थी।
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एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया था। जिसके आधार पर तत्कालीन एसपी, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था। मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी आईपीएस अभी फरार है। 
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