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गैर इरादतन हत्या के मामले में पति को छह वर्ष की कैद
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महोबा। शराब के नशे में पत्नी से लाठी-डंडों से मारपीट और फिर इलाज के अभाव में मौत होने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को छह वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जनपद फतेहपुर के खैरई गांव निवासी श्याम भवन ने नौ जून 2019 को थाना श्रीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने पुत्री अनीता की शादी वर्ष 2006 में थाना श्रीनगर के सिजहरी गांव निवासी शंभूदयाल के साथ की थी। शंभूदयाल शराब का लती है और नशे में अक्सर पुत्री को पीटता था। आठ जून को उसकी पुत्री को लाठी-डंडों से पीटा। उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। नौ जून को अनीता की मौत हो गई। उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोषी शंभूदयाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। शंभूदयाल को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जनपद फतेहपुर के खैरई गांव निवासी श्याम भवन ने नौ जून 2019 को थाना श्रीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने पुत्री अनीता की शादी वर्ष 2006 में थाना श्रीनगर के सिजहरी गांव निवासी शंभूदयाल के साथ की थी। शंभूदयाल शराब का लती है और नशे में अक्सर पुत्री को पीटता था। आठ जून को उसकी पुत्री को लाठी-डंडों से पीटा। उसके सिर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। नौ जून को अनीता की मौत हो गई। उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोषी शंभूदयाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। शंभूदयाल को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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