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आरोपी दरोगा व सिपाही की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Wed, 16 Feb 2022 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Feb 2022 11:50 PM IST
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Hearing on bail plea of Inspector and constable today
कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इससे पहले आरोपी दरोगा की जमानत याचिका पर 21 दिसंबर और सिपाही की जमानत याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी।
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बता दें कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। अगले दिन आठ सितंबर को वह गोली लगने से घायल हालत में अपने वाहन में मिले थे। 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई। एसआईटी की जांच में मामला आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का पाया गया। इस आधार पर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देेवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव व दो व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चार आरोपियों को जेल भेजा था जबकि मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी आईपीएस अभी भी फरार है।
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पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले जमानत याचिका को लेकर कई बार तारीखें बढ़ चुकी हैं।
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