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मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर एक दर्जन ग्रामीणों से दो लाख की ठगी
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श्रीनगर (महोबा)। थाना श्रीनगर के ग्राम अतरारमाफ में ग्रामीणों को मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर एक दर्जन ग्रामीणों से दो लाख रुपये ठगी किए जाने का मामला उजागर हुआ है। पैसे लेने के बाद भी लोन न मिलने पर ग्रामीणों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाना श्रीनगर में धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कस्बा कुलपहाड़ के मोहल्ला गोविंदनगर निवासी अरविंद खरे पुत्र जयप्रकाश पूर्व में कस्बा पनवाड़ी में आवासीय विद्यालय का संचालन करता था। उसके विद्यालय में थाना श्रीनगर के ग्राम अतरारमाफ निवासी राजकुमार कुशवाहा के बच्चे पढ़ते थे। इससे दोनों के बीच पहचान बढ़ गई। एक माह पहले अरविंद खरे अतरारमाफ गांव पहुंचा और राजकुमार समेत एक दर्जन ग्रामीणों को मुद्रा लोन दिलाने का लालच दिया और उनसे रकम ऐठ ली।
पीड़ित राजकुमार, माखन पाल, प्रकाश कुशवाहा, राकेश, संतोष, पप्पू कुशवाहा, बालेंद्र सेन, भुमानीदीन समेत एक दर्जन ग्रामीणों का आरोप है कि मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर किसी से 10 हजार तो किसी से 20 हजार रुपये लिए गए और एक कागज उन्हें दिया गया। जब एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी लोन नही हुआ तो उन्होंने जानकारी की। तब पता चला कि धोखाधड़ी करके युवक ने उनके पैसे ले लिए। राजकुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविंद खरे के खिलाफ धारा 406 व 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
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कस्बा कुलपहाड़ के मोहल्ला गोविंदनगर निवासी अरविंद खरे पुत्र जयप्रकाश पूर्व में कस्बा पनवाड़ी में आवासीय विद्यालय का संचालन करता था। उसके विद्यालय में थाना श्रीनगर के ग्राम अतरारमाफ निवासी राजकुमार कुशवाहा के बच्चे पढ़ते थे। इससे दोनों के बीच पहचान बढ़ गई। एक माह पहले अरविंद खरे अतरारमाफ गांव पहुंचा और राजकुमार समेत एक दर्जन ग्रामीणों को मुद्रा लोन दिलाने का लालच दिया और उनसे रकम ऐठ ली।
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पीड़ित राजकुमार, माखन पाल, प्रकाश कुशवाहा, राकेश, संतोष, पप्पू कुशवाहा, बालेंद्र सेन, भुमानीदीन समेत एक दर्जन ग्रामीणों का आरोप है कि मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर किसी से 10 हजार तो किसी से 20 हजार रुपये लिए गए और एक कागज उन्हें दिया गया। जब एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी लोन नही हुआ तो उन्होंने जानकारी की। तब पता चला कि धोखाधड़ी करके युवक ने उनके पैसे ले लिए। राजकुमार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अरविंद खरे के खिलाफ धारा 406 व 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
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