फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   crusher businessmen

पट्टाधारकों को विस्फोटक लाइसेंस देने की मांग

Fri, 29 Jan 2021 10:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2021 10:41 PM IST
विज्ञापन
crusher businessmen
कबरई (महोबा)। खनन एवं क्रशर उद्योग कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से वार्ता कर खनन उद्योग की बेहतरी के लिए सुझाव दिए। समिति ने डीएम से पूर्व की भांति पहाड़ पट्टाधारकों को विस्फोटक लाइसेंस निर्गत कराए जाने की मांग की। ताकि बंदी की कगार पर पहुंच चुके क्रशर उद्योग को नई संजीवनी मिल सके।
विज्ञापन

क्रशर उद्योग कल्याण समिति के संरक्षक राम किशोर सिंह के नेतृत्व में देवेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र सिंह आदि ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बताया कि खनन व्यापारी सभी मानकों का पालन करते हुए काम करना चाहते हैं, लेकिन नियमों का हवाला देकर व्यापारियों का शोषण न किया जाए। यूनियन के रघुराज प्रताप सिंह ने बताया कि क्रशरों से गिट्टी लादकर जाने वाले ट्रकों को ओवरलोड पाए जाने पर परिवहन विभाग के अलावा खनिज विभाग, वाणिज्य कर आदि विभागों द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इससे ट्रक कबरई मंडी न आकर अन्य मंडियों में पहुंच रहे हैं और यहां के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
विज्ञापन

यूनियन के अध्यक्ष बाल किशोर द्विवेदी व कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें जनपद समेत पूरे प्रदेश में होने वाले विकास व निर्माण कार्यों में प्रदेश की ही रायल्टी प्रयोग किए जाने की अनिवार्यता किए जाने की मांग की। डीएम ने एक्सप्रेसवे पर कार्य कर रहे यूपीडा के ठेकेदारों से जिले के उद्यमियों की बैठक कराने के निर्देश खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह को दिए। ताकि निर्माण कार्य में जिले की गिट्टी का प्रयोग हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed