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बलात्कार के मामले में युवका को आजीवन कारावास
mahoba
Updated Wed, 28 Feb 2018 11:20 PM IST
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार मौर्या ने युवती को अगवाकर उसके साथ 11 माह तक बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी जसवंत लोधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार रूपये का जुर्माना ठोंका। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया हैै।
कोतवाली क्षेत्र एक ग्राम निवासी युवती 16 अक्टूूबर 2013 को शौच क्रिया के लिए गई थी। जिसे ग्राम छिकहरा निवासी जसवंत लोधी बहला फुसलाकर शादी करने के बहाने भगा ले गया था और मप्र के भिंड में 11 माह तक रखा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती ने फोनकर परिजनों को बताया कि वह भिंड में है। सूचना मिलने पर परिजन उसे ले आए। इस दौरान युवती एक बच्चे की मां बन चुकी थी। युवती ने महोबा आकर जसवंत लोधी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।
बुधवार को विद्वान न्यायादीश ने दोनों पक्षों की गवाह और बहस सुनने के बाद गुण दोष के आधार पर जसवंत सिंह लोधी को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 363 में तीन साल, धारा 366 में पांच साल और धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी सजा साथ साथ चलेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू ने की।
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कोतवाली क्षेत्र एक ग्राम निवासी युवती 16 अक्टूूबर 2013 को शौच क्रिया के लिए गई थी। जिसे ग्राम छिकहरा निवासी जसवंत लोधी बहला फुसलाकर शादी करने के बहाने भगा ले गया था और मप्र के भिंड में 11 माह तक रखा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। युवती ने फोनकर परिजनों को बताया कि वह भिंड में है। सूचना मिलने पर परिजन उसे ले आए। इस दौरान युवती एक बच्चे की मां बन चुकी थी। युवती ने महोबा आकर जसवंत लोधी के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।
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बुधवार को विद्वान न्यायादीश ने दोनों पक्षों की गवाह और बहस सुनने के बाद गुण दोष के आधार पर जसवंत सिंह लोधी को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। धारा 363 में तीन साल, धारा 366 में पांच साल और धारा 376 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी सजा साथ साथ चलेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता इरेंद्र बाबू ने की।
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