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गैंग रेप के मामले में तीन आरोपियों को 20-20 साल की सजा

Mon, 06 Feb 2017 10:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा
ब्यूरो/अमर उजाला, महोबा Updated Mon, 06 Feb 2017 10:22 PM IST
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The three accused in the case of gang rape, sentenced to 20-20 years
court shimla
अपर जिला सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने गैंग रेप के मामले में आरोप सिद्ध हो जाने पर तीन लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 12-12 हजार रुपये का जुर्माना ठेंका। जबकि एक किशोर की सुनवाई किशोर न्यायालय में चल रही है। अदालत ने आरोपियों को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
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रेलवे स्टेशन महोबा के पास अनुसूचित जनजाति के लोग डेरा जमाए हुए थे। इसी डेरे की एक किशोरी ग्वालियर से 17 दिसंबर 2013 को अपने माता पिता से मिलने महोबा आई थी। रेलवे स्टेशन महोबा में उतरने के बाद उसे स्टेशन के बाहर राजू अहिरवार, बनारसी भास्कर, मक्खी उर्फ नईम और सलमान मिल गए।
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उसी समय किशोरी कुछ लोगों से अपने माता पिता का डेरा पूछ रही थी। तभी राजू अहिरवार, बनारसी भास्कर समेत चार लोग किशोरी को डेरे में ले जाने के बजाय ग्राम पसवारा ले गए। जहां पर उसके साथ गैंग रेप किया गया था। उक्त लोगों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने  कोतवाली महोबा में राजू अहिवार, बनारसी भास्कर, मक्खी उर्फ नईम और सलमान के विरुद्ध 18 दिसंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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विद्वान न्यायाधीश ने सोमवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद राजू अहिरवार, बनारसी भास्कर, मक्खी अर्फ नईम को गैंग रेप का दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 12-12 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर एक एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।


इस मुकदमे की सरकार पक्ष की ओर पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि चौथा आरोपी सलमान नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।
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