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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की सजा
mahoba
Updated Thu, 16 Nov 2017 12:13 AM IST
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महोबा। जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
थाना खरेला के ग्राम बारी निवासी नत्थू (42) पुत्र राम दयाल ने अपने खेत में फसल बोई थी। फसल काटने को तैयार थी तभी पड़ोरा गांव निवासी मुन्ना यादव की भैंस नत्थू का खेत में फसल चर गई। इसी बात पर नत्थू और मुन्ना यादव का विवाद हो गया।
विवाद बढ़ने पर मुन्ना यादव ने नत्थू को देख लेने की धमकी दी थी। 22 अप्रैल 2015 की रात में आठ बजे नत्थू अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। तभी मुन्ना यादव फरसा लेकर आ गया और भाले से उस पर प्रहार कर दिया जिससे नत्थू की गर्दन में भाला फंस गया। हमलावर भाला छोड़कर भाग गया। नत्थू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया।
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अस्पताल में उसका फरसा निकाला गया। घटना की रिपोर्ट नत्थू ने मुन्ना यादव के खिलाफ धारा 307 के तहत दर्ज करा दी थी।
जनपद न्यायधीश पीयूष चंद्र श्रीवास्तव ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस और गवाह सुनने के बाद मुन्ना यादव को जानलेवा हमले का आरोपी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।
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थाना खरेला के ग्राम बारी निवासी नत्थू (42) पुत्र राम दयाल ने अपने खेत में फसल बोई थी। फसल काटने को तैयार थी तभी पड़ोरा गांव निवासी मुन्ना यादव की भैंस नत्थू का खेत में फसल चर गई। इसी बात पर नत्थू और मुन्ना यादव का विवाद हो गया।
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विवाद बढ़ने पर मुन्ना यादव ने नत्थू को देख लेने की धमकी दी थी। 22 अप्रैल 2015 की रात में आठ बजे नत्थू अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। तभी मुन्ना यादव फरसा लेकर आ गया और भाले से उस पर प्रहार कर दिया जिससे नत्थू की गर्दन में भाला फंस गया। हमलावर भाला छोड़कर भाग गया। नत्थू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया।
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अस्पताल में उसका फरसा निकाला गया। घटना की रिपोर्ट नत्थू ने मुन्ना यादव के खिलाफ धारा 307 के तहत दर्ज करा दी थी।
जनपद न्यायधीश पीयूष चंद्र श्रीवास्तव ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस और गवाह सुनने के बाद मुन्ना यादव को जानलेवा हमले का आरोपी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने की।