{"_id":"59ca8e744f1c1b9c538b482b","slug":"31506446964-mahoba-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बलात्कार के मामले में आरोपी को सात साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बलात्कार के मामले में आरोपी को सात साल की सजा
Updated Tue, 26 Sep 2017 10:59 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
किशोरी से हुए रेप के दो साल बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर यादव ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल सजा सुनाई।
साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कस्बा कुलपहाड़ के एक मोहल्ला टौरियापुरा निवासी दीपक कुशवाहा आठ अगस्त 2015 को कस्बे की ही एक 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था।
उसके बाद उससे बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने दीपक कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली कुलपहाड़ में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में भेज दी थी।
दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद दीपक को बलात्कार को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। मुकदमे की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
बलात्कार के दोषी को सात साल की सजा
अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
कस्बा कुलपहाड़ के एक मोहल्ला टौरियापुरा निवासी दीपक कुशवाहा आठ अगस्त 2015 को कस्बे की ही एक 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था।
उसके बाद उससे बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने दीपक कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली कुलपहाड़ में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चार्जशीट अदालत में भेज दी थी।
दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद दीपक को बलात्कार को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल की सजा सुनाई साथ ही चार हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। मुकदमे की पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने की।
विज्ञापन
बलात्कार के दोषी को सात साल की सजा
अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया