फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास

किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास

Tue, 24 Jul 2018 08:48 PM IST
Updated Tue, 24 Jul 2018 08:48 PM IST
विज्ञापन
किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास
महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी सुरेंद्र नाथ ने नौ साल पहले किशोरी को अगवाकर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने की।
विज्ञापन

23 जुलाई 2009 को सुबह 10 बजे किशोरी घर से कस्बा खन्ना में बाजार करने गई थी। तभी गांव का ही कट्टा यादव व कबरई के वीरपाल कुशवाहा किशोरी को अगवाकर ले गए। पीड़िता के पिता ने थाना खन्ना में अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर बलात्कार और एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कट्टा यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी थी।
विज्ञापन

मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद वीरपाल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने आरोपी को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास
-अदालत ने आरोपी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed