{"_id":"628bc793090a9072a33cf0b7","slug":"crime-mahoba-news-knp698467121","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म में सात वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म में सात वर्ष की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा। महिला से दुष्कर्म में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने सोमवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर सात वर्ष कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेेगी।
घटना 23 सितंबर 2016 की सुबह करीब 11 बजे की है। खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला जानवरों के लिए चारा लेने खेत जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही अमन नरेश उर्फ बउवा कुशवाहा ने उसे पकड़ लिया और खीचकर ज्वार के खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी से कुछ बताया तो जान से मार देंगे। घटना के करीब आठ दिन बाद पुलिस ने दो अक्तूबर को आरोपी अमन नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त अमन नरेश उर्फ बउवा कुशवाहा को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना 23 सितंबर 2016 की सुबह करीब 11 बजे की है। खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला जानवरों के लिए चारा लेने खेत जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के ही अमन नरेश उर्फ बउवा कुशवाहा ने उसे पकड़ लिया और खीचकर ज्वार के खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। धमकी दी कि यदि किसी से कुछ बताया तो जान से मार देंगे। घटना के करीब आठ दिन बाद पुलिस ने दो अक्तूबर को आरोपी अमन नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त अमन नरेश उर्फ बउवा कुशवाहा को सजा सुनाई।
विज्ञापन