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मारपीट में दो को दो-दो वर्ष का कारावास

Thu, 24 Feb 2022 11:38 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 11:38 PM IST
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crime
महोबा। युवक को लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल करने के नौ साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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घटना थाना श्रीनगर के सिजहरी गांव की है। 27 मार्च 2013 की सुबह दस बजे गांव का विनोद अपने खेत पर तभी खूबचंद्र समीप में स्थापित हरगोविंद के डेरे में शराब लेने पहुंचा। जहां पर खूबचंद्र और हरगोविंद का विवाद हो गया। बीच-बचाव करने पहुंचे विनोद के साथ भी गाली-गलौज की। विरोध करने पर हरगोविंद ने अपने साथी देवकरन के साथ मिलकर विनोद की लाठी-डंडे से पिटाई कर दी थी। जिससे वह घायल हो गया था। थाना श्रीनगर में पीड़ित ने हरगोविंद व देवकरन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि मुकदमे में पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्त हरगोविंद व देवकरन को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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