{"_id":"5fb952218ebc3e9be418de3d","slug":"crime-mahoba-news-knp595503077","type":"story","status":"publish","title_hn":"तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा, अदालत ने गैंगस्टर में अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तीन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा, अदालत ने गैंगस्टर में अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शहर कोतवाली निवासी कृपाल यादव, राम सिंह व सुरेंद्र चौरसिया गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में शामिल होने के कारण महोबा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बीरेंद्र कुमार राय ने चार साल पहले तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। इसके बाद तीनों अभियुक्तों की चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई शुरू की।
शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद कृपाल यादव, राम सिंह और सुरेंद्र चौरसिया को गैंगस्टर एक्ट का दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। ज्येष्ठी अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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शहर कोतवाली निवासी कृपाल यादव, राम सिंह व सुरेंद्र चौरसिया गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप में शामिल होने के कारण महोबा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बीरेंद्र कुमार राय ने चार साल पहले तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। इसके बाद तीनों अभियुक्तों की चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई शुरू की।
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शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद कृपाल यादव, राम सिंह और सुरेंद्र चौरसिया को गैंगस्टर एक्ट का दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। ज्येष्ठी अभियोजन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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