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हाईकोर्ट में टली एसपी और दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई

Tue, 10 Nov 2020 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2020 11:18 PM IST
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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत पर हाईकोेर्ट में मंगलवार को सुनवाई टल गई। सुनवाई की अगली तारीख 13 नवंबर को मुकर्रर की गई है। वहीं, आरोपी ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी की जमानत अर्जी पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
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कस्बा करबई निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी आठ नवंबर को गोली लगने से घायल हो गए थे। 13 नवंबर को कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इंद्रकांत ने सात नवंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिसमें तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना प्रभारी देंवेंद्र समेत कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया था। मामले में तत्कालीन एसपी, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र व एक सिपाही समेत पांच के लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद से आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर और सिपाही फरार चल रहे हैं।
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इधर, मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ हाईकोर्ट की एंटी करप्शन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दो नवंबर को दी थी। इसकी मंगलवार को सुनवाई होनी थी। इंद्रकांत के भाई रविकांत ने बताया कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को टल गई। अब 13 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। वहीं, जेल में बंद आरोपी ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी की जमानत अर्जी पर भी मंगलवार सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट ने 23 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय की है।
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