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महोबा: गैंगस्टर एक्ट के मामले में पांच अभियुक्तों को अदालत ने सुनाई सजा, गैंग बनाकर वारदात को देते थे अंजाम

Sat, 16 Apr 2022 07:02 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 16 Apr 2022 07:02 PM IST
सार

गिरोह बनाकर लूट, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई।

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court sentenced five accused In case of Gangster Act who used to commit crime by forming gangs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गिरोह बनाकर लूट, हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) अवनीश कुमार राय ने पांच अभियुक्तों को अलग-अलग कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

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संयुक्त निदेशक अभियोजन गैंगस्टर एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गैंगलीडर पृथ्वीराज समेत गैंग के अन्य सदस्य लूट, हत्या, नकबजनी जैसे अपराधकारित करते थे। जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई। संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया कि बाबू उर्फ रामबाबू निवासी बघवा कबरई को गैंगस्टर एक्ट में तीन वर्ष एक माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी तरह भरत सिंह निवासी पहरेथा को दो वर्ष सात माह का कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माना, पृथ्वीराज निवासी चांदो को दो वर्ष चार माह का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना और राजकिशोर व सुरेंद्र सिंह निवासी गिरवर हमीरपुर को तीन-तीन वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर सभी को डेढ़-डेढ़ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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