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इंद्रकांत मामला: दरोगा व सिपाही की जमानत याचिका की तारीख बढ़ी

Fri, 08 Oct 2021 12:12 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Oct 2021 12:12 AM IST
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कबरई (महोबा)। कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जमानत याचिका की तारीख बढ़ा दी है। गुरुवार को बहस पूरी न होने पर अब 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आठ सितंबर को इंद्रकांत अपनी गाड़ी में गोली लगने से घायल मिले थे। जिनकी 13 सितंबर को कानपुर में मौत हो गई थी। मामले की जांच एसआईटी ने की थी।
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इसमें तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, दरोगा देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, विस्फोटक कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रम्हदत्त तिवारी को दोषी पाया गया था। जिनके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने दरोगा, सिपाही व दोनों व्यापारियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था जबकि मुख्य आरोपी निलंबित एसपी पाटीदार अभी भी फरार हैं। गुरुवार को तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला व सिपाही अरुण यादव की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि बहस के लिए अब 21 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
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