{"_id":"602ea55b8ebc3ee96c5de7b6","slug":"court-mahoba-news-knp6126857193","type":"story","status":"publish","title_hn":"कारोबारी को छह माह के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कारोबारी को छह माह के कारावास की सजा
विज्ञापन
महोबा। गड़बड़ दालमोठ की बिक्री करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कारोबारी जय प्रकाश पुरवार को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोतवाली नगर के जारीगंज निवासी जय प्रकाश पुरवार की दुकान में कुछ समय पहले चेकिंग की थी। इस दौरान गड़बड़ मिक्चर होने की आशंका में पूनम नमकीन ब्रांड की दालमोठ का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था।
जांच में दालमोठ में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के अफसरों ने जय प्रकाश के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इस मामले की सहायक शासकीय अधिवक्ता अंकेशराम त्रिपाठी ने पैरवी की। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में कारोबारी जयप्रकाश पुरवार को छह माह के साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रसाधन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जतिन कुमार ने दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोतवाली नगर के जारीगंज निवासी जय प्रकाश पुरवार की दुकान में कुछ समय पहले चेकिंग की थी। इस दौरान गड़बड़ मिक्चर होने की आशंका में पूनम नमकीन ब्रांड की दालमोठ का नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा था।
विज्ञापन
जांच में दालमोठ में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के अफसरों ने जय प्रकाश के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। इस मामले की सहायक शासकीय अधिवक्ता अंकेशराम त्रिपाठी ने पैरवी की। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में कारोबारी जयप्रकाश पुरवार को छह माह के साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रसाधन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी जतिन कुमार ने दी।
विज्ञापन