{"_id":"609c1a1d8ebc3e8d5621e300","slug":"corona-mahoba-news-knp628086056","type":"story","status":"publish","title_hn":"मरीज तड़प रहे, व्यापारियों को बांट रहे ऑक्सीजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मरीज तड़प रहे, व्यापारियों को बांट रहे ऑक्सीजन
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
महोबा। एक तरफ जहां कोविड-19 को लेकर ऑक्सीजन की किल्लत से जान गंवा रहे हैं वहीं जनपद में दो ऑक्सीजन प्लांट से अन्य जनपदों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। जनपद के दोनों प्लांटों से व्यावसायिक उपयोग के लिए क्रशर व्यापारियों को ऑक्सीजन देने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को जनपद में ऑक्सीजन की सप्लाई एवं उपलब्धता को लेकर एडीएम आरएस वर्मा ने कबरई कस्बा में संचालित सांई एवं बालाजी गैस प्लांट का औचक निरीक्षण किया।
एडीएम ने निरीक्षण में यह पाया गया कि क्रशर व्यापारियों को भी व्यावसायिक उपयोग हेतु ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है जबकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में यह आदेश जारी किया जा चुका है कि जनपद में कहीं भी व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कि जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केबल अस्पतालों को ही की जाएगी।
इस दौरान एडीएम ने कहा कि यह आदेश का उल्लंघन किया गया है। इसकी जांच हेतु जिला खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत करें ताकि संबधित व्यवसायी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई कराई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीएम ने निरीक्षण में यह पाया गया कि क्रशर व्यापारियों को भी व्यावसायिक उपयोग हेतु ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है जबकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में यह आदेश जारी किया जा चुका है कि जनपद में कहीं भी व्यावसायिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कि जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केबल अस्पतालों को ही की जाएगी।
विज्ञापन
इस दौरान एडीएम ने कहा कि यह आदेश का उल्लंघन किया गया है। इसकी जांच हेतु जिला खनन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत करें ताकि संबधित व्यवसायी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई कराई जा सके।
विज्ञापन