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Mahoba News: मारपीट और एससीएसटी एक्ट में दोषी को छह माह की सजा
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महोबा। मारपीट व एससीएसटी एक्ट के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दोषी विक्रम को छह माह की सजा सुनाई गई। साथ ही 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोतवाली कुलपहाड़ के बिहार गांव निवासी घनश्याम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि 18 जुलाई 2019 की सुबह 11 बजे वह खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दाैरान चार भैंसें खेत में घुस आई और मूंगफली की फसल बर्बाद करने लगीं। उसने भैंसों को भगाया तो विक्रम लोधी गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा।
विरोध करने पर डंडे से हमलाकर घायल कर दिया। शोर सुनाकर परिजन व खेतों में मौजूद अन्य लोग दौड़े तो आरोपी परिवार की महिलाओं से अभद्रता करते हुए चला गया। पुलिस को तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी विक्रम के खिलाफ मारपीट, धमकी और एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय के मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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कोतवाली कुलपहाड़ के बिहार गांव निवासी घनश्याम ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि 18 जुलाई 2019 की सुबह 11 बजे वह खेत की रखवाली कर रहा था। इसी दाैरान चार भैंसें खेत में घुस आई और मूंगफली की फसल बर्बाद करने लगीं। उसने भैंसों को भगाया तो विक्रम लोधी गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने लगा।
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विरोध करने पर डंडे से हमलाकर घायल कर दिया। शोर सुनाकर परिजन व खेतों में मौजूद अन्य लोग दौड़े तो आरोपी परिवार की महिलाओं से अभद्रता करते हुए चला गया। पुलिस को तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस पर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी विक्रम के खिलाफ मारपीट, धमकी और एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय के मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
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