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किशोर से कुकर्म मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा

Sun, 17 Oct 2021 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 17 Oct 2021 12:00 AM IST
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Accused sentenced to five years in juvenile molesting case
महोबा। किशोर से कुकर्म के ढाई वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शनिवार को फैसला सुनाया। दोषी को पांच वर्ष का कारावास और 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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थाना खरेला के एक गांव निवासी युवक के यहां उसके साढू़ का 11 वर्षीय पुत्र पढ़ाई करता था। 12 जनवरी 2019 की शाम करीब छह बजे किशोर घर के बाहर खेल रहा था। तभी गांव का गजेंद्र सिंह किशोर को अपने साथ जंगल की ओर खंडहर में ले गया। किशोर के साथ कुकर्म की कोशिश की। खोजते हुए परिजनों के पहुंचने पर किशोर की रोने की आवाजें सुनाई दी।
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तब आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला। तहरीर के आधार पर घटना के अगले दिन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
न्यायालय ने 30 मई 2019 को अभियुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ बालकों का संरक्षण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी को सजा सुनाई गई है।
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