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जिले में 9 सितंबर को चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान
Updated Fri, 07 Sep 2018 10:16 PM IST
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महोबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2019 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के लिए 9 सितंबर को महोबा और चरखारी विधानसभा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक व युवतियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर सूची में जोड़े जाएंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूनम निगम ने बताया कि 9 सितंबर को विशेष अभियान के तहत मतदेय स्थलों में निर्वाचक नामावली के साथ पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी व राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त किए गए बीएलओ उपस्थित रहकर छूटे हुए नागरिक के दावे एवं आपत्तियां के फार्म भरवाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है और उनके नाम सूची में शामिल नहीं है, वह अपना नाम संबंधित मतदेय स्थल पहुंचकर फार्म-6 भरते हुए पूरी प्रक्रिया कराएं। ताकि उनके नाम प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल हो सके। बताया कि फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा करें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर प्रारूप-6 का भाग 4 भरा जाना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि पर आक्षेप के लिए प्रारूप-7 व प्रवृष्टि में संशोधन कराने के लिए फार्म-8 भरकर जमा करें। एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रारूप-8क भरकर संबंधित मतदेय स्थल पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी या बीएलओ व जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें।
जिले में 9 सितंबर को चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान
- 18 वर्ष की आयु वालों के प्राथमिकता से सूची में जोड़े जाएंगे नाम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूनम निगम ने बताया कि 9 सितंबर को विशेष अभियान के तहत मतदेय स्थलों में निर्वाचक नामावली के साथ पदाभिहित अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी व राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त किए गए बीएलओ उपस्थित रहकर छूटे हुए नागरिक के दावे एवं आपत्तियां के फार्म भरवाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है और उनके नाम सूची में शामिल नहीं है, वह अपना नाम संबंधित मतदेय स्थल पहुंचकर फार्म-6 भरते हुए पूरी प्रक्रिया कराएं। ताकि उनके नाम प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल हो सके। बताया कि फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा करें। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर प्रारूप-6 का भाग 4 भरा जाना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि पर आक्षेप के लिए प्रारूप-7 व प्रवृष्टि में संशोधन कराने के लिए फार्म-8 भरकर जमा करें। एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रारूप-8क भरकर संबंधित मतदेय स्थल पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी या बीएलओ व जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें।
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जिले में 9 सितंबर को चलेगा विशेष पुनरीक्षण अभियान
- 18 वर्ष की आयु वालों के प्राथमिकता से सूची में जोड़े जाएंगे नाम