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जिले में 16 अगस्त से शुरू होगी ई-वे-बिल व्यवस्था
Updated Mon, 14 Aug 2017 12:03 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
महोबा। असिस्टेंट कमिशभनर वाणिज्यकर अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि अभी तक वाणिज्यकर में जीएसटी लागू होने के बाद ई-संचरण व्यवस्था माल के आयात-निर्यात के लिए चल रही थी। इसे शासन के निर्देश पर 15 अगस्त की रात से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 16 अगस्त से ई-वे-बिल व्यवस्था लागू की जाएगी।
असिस्टेंट कमिश्वर रविवार को बाईपास मार्ग स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में व्यापारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत 16 अगस्त से दो प्रकार के ई-वे-बिल की व्यवस्था लागू की जा रही है। पहली व्यवस्था के तहत पांच हजार से ऊपर प्रांत से बाहर आयात-निर्यात की वस्तु के लिए व्यापारी अपनी आईडी पासवर्ड से ई-वे-बिल प्रथम जनरेट कर माल मंगा सकेंगे। दूसरी व्यवस्था के तहत जो व्यापारी फार्म 31 उपयोग कर 50 हजार से ऊपर अन्य प्रांतों से माल का आयात-निर्यात करते थे, वे अब ई-वे-बिल द्वितीय जनरेट कर माल का आयात-निर्यात कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस पद्धति से पारदर्शिता के साथ व्यापारी अपना काम कर सकेंगे। साथ ही इस व्यवस्था से कर चोरी की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सरकार ने ई-वे-बिल लागू करने से पहले डेढ़ माह का समय जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों को दिया था ताकि वह इस व्यवस्था से भलीभांति परिचित हो सकें।
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16 अगस्त से शुरू होगी ई-वे बिल व्यवस्था
-15 अगस्त की रात से ई-संचरण व्यवस्था होगी बंद
महोबा। असिस्टेंट कमिशभनर वाणिज्यकर अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि अभी तक वाणिज्यकर में जीएसटी लागू होने के बाद ई-संचरण व्यवस्था माल के आयात-निर्यात के लिए चल रही थी। इसे शासन के निर्देश पर 15 अगस्त की रात से पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 16 अगस्त से ई-वे-बिल व्यवस्था लागू की जाएगी।
असिस्टेंट कमिश्वर रविवार को बाईपास मार्ग स्थित वाणिज्यकर कार्यालय में व्यापारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत 16 अगस्त से दो प्रकार के ई-वे-बिल की व्यवस्था लागू की जा रही है। पहली व्यवस्था के तहत पांच हजार से ऊपर प्रांत से बाहर आयात-निर्यात की वस्तु के लिए व्यापारी अपनी आईडी पासवर्ड से ई-वे-बिल प्रथम जनरेट कर माल मंगा सकेंगे। दूसरी व्यवस्था के तहत जो व्यापारी फार्म 31 उपयोग कर 50 हजार से ऊपर अन्य प्रांतों से माल का आयात-निर्यात करते थे, वे अब ई-वे-बिल द्वितीय जनरेट कर माल का आयात-निर्यात कर सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि इस पद्धति से पारदर्शिता के साथ व्यापारी अपना काम कर सकेंगे। साथ ही इस व्यवस्था से कर चोरी की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सरकार ने ई-वे-बिल लागू करने से पहले डेढ़ माह का समय जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों को दिया था ताकि वह इस व्यवस्था से भलीभांति परिचित हो सकें।
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16 अगस्त से शुरू होगी ई-वे बिल व्यवस्था
-15 अगस्त की रात से ई-संचरण व्यवस्था होगी बंद