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चरस बरामदगी में ढाई साल का सश्रम कारावास

Sun, 20 Nov 2022 05:30 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Nov 2022 05:30 AM IST
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Two-and-a-half-year rigorous imprisonment for charas seizure
चरस बरामदगी में ढाई साल का सश्रम कारावास
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महराजगंज। फरेंदा थाना क्षेत्र के छितही चौराहे से उत्तर गैस गोदाम के पास वर्ष 2004 में एक किलो चरस बरामदगी के मामले में फेरई पासी को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय ने ढाई साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई 2004 को तत्कालीन थानाध्यक्ष फरेंदा रमाकांत सिंह यादव छितही चौराहे से उत्तर गैस गोदाम के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति डेड़वार की तरफ से पैदल आता दिखा। पुलिस वालों को देखकर भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। उसने अपना नाम फेरई पासी निवासी- सूपा वक्शी पिपरा थाना कोतवाली, जनपद सिद्धार्थनगर बताया। उसके पास से एक किलो चरस बरामद की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया।
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विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय ने 5 गवाहों एवं 7 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों के आधार पर सजा सुनाई गई।
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