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Maharajganj News: युवती के धर्म परिवर्तन के जिक्र को भूल गई पुलिस

Fri, 23 Jun 2023 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 23 Jun 2023 12:21 AM IST
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The police forgot to mention the conversion of the girl
यौन उत्पीड़न : कार्यालय में नहीं दिख रहे सब रजिस्ट्रार, मामले को कमजोर करने की हो रही कोशिश
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संवाद न्यूज एजेंसी



महराजंज। सदर सब रजिस्ट्रार राकेश राम दुष्कर्म, कुकर्म समेत अन्य आरोपों से घिरे हैं। इस प्रकरण में पुलिस ने केस तो दर्ज कर दिया है, लेकिन तकनीकी खेल किया जा रहा है। युवती ने तहरीर में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र तक नहीं है। पीड़िता के आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के आरोप को पुलिस हल्के में लेकर पुलिस केस को कमजोर करने में लगी गई।
वहीं मामला बाहर आने के बाद से सब रजिस्ट्रार का पता नहीं है। बताया जा रहा है कि वह छुट्टी पर चले गए हैं। बृहस्पतिवार की सुबह 11 बजे पीड़िता को सदर कोतवाली बुलाया गया था। पीड़िता का कहना है कि जब वह कोतवाली पहुंची तो उसके पास कई लोगों के फोन आए और मामले को मैनेज करने की बात कही गई।
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पीड़िता ने बताया कि मामले को निष्पक्ष ढंग से अमर उजाला ने उठाया है। मैं पीछे नहीं हटूंगी, आरोपी को सजा दिलाकर दम लूंगी। इतना सब होने के बाद मैनेज करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि सब रजिस्ट्रार छुट्टी लेकर केस से बचने का उपाय खोजने गए हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पास फोन आ रहे हैं कि रकम ले लो और मामला रफादफा करा दो।
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पीडिता ने बताया कि किसी भी महिला की आबरू से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। आबरू की कीमत रकम से तौलने की कोशिश की जा रही है। तहरीर में मैने लिखा था की इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव सब रजिस्ट्रार बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस नजरंदाज कर दिया। किसी की इच्छा के विपरित उसके धर्म को नहीं बदलवाया जा सकता है। सब रजिस्ट्रार से इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए कि वह क्यों इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था।
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आज होगा पीड़िता का बयान



बृहस्पतिवार को पीड़िता 11 बजे कोतवाली में आ गई थी। धारा 164 का बयान देने के लिए, लेकिन पुलिस तीन बजे न्यायालय लेकर पहुंची। देर होने के कारण उसका बयान नहीं हो सका। शुक्रवार को पीड़िता का बयान न्यायालय में दर्ज होगा।




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कोट



प्रकरण में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है। संज्ञान में आते ही पहले केस दर्ज कर लिया गया था। सभी प्रक्रिया को पूरी करने में समय लगता है। तहरीर के अनुसार केस दर्ज कर लिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार रहने वाला व्यक्ति धर्म परिवर्तन की बात कैसे कर सकता है। जांच में धर्म परिवर्तन का आरोप निराधार पाया गया। इस वजह से इसमें केस नहीं बनता है। मामले की विवेचना की जा रही है।



-रवि कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक, सदर कोतवाली
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