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Maharajganj News: अभियुक्त को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया

Mon, 08 Jan 2024 08:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Mon, 08 Jan 2024 08:34 PM IST
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The accused was punished with a fine of Rs 1500.
नौतनवा। नगर के गांधी चौक पर ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने पर एक युवक की हुई मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण सिंह राठौर ने आरोपी चालक को 28 वर्ष बाद सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक, नौतनवा कस्बा के कुंसेरी उर्फ विशुनपुरा निवासी साइकिल सवार एक युवक नौतनवां कस्बा के गांधी चौक पर 19 जनवरी 1996 को ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में युवक के चाचा मोहम्मद इस्लाम ने नौतनवा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी चालक राजेन्द्र निवासी लोहसी थाना नौतनवां के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से हुई मौत तथा नुकसान के मामले में केस दर्ज किया था। मामले में आरोपी चालक ने 28 वर्ष बाद न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार राठौर ने अभियुक्त राजेन्द्र को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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