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Maharajganj News: अप्रैल से होगी सख्ती, बिना मानक चल रहे स्कूल बसों पर होगी कार्रवाई
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जिले में संचालित हैं 1100 स्कूल वाहन
मनमानी पर लगाम के लिए निर्देश प्रभावी
महराजगंज। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग अप्रैल से पूरे जनपद में बिना फिटनेस व परमिट के संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा। इसकी अनुमति राज्य परिवहन आयुक्त स्तर से मिल चुकी है।
परिवहन विभाग के मुताबिक जनपद में स्कूली वाहन के रूप में कुल 1100 वाहन संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर के पास फिटनेस व परमिट ही नहीं। वहीं कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो स्कूल वाहन के मानक को नहीं पूरा करते हैं। मार्च के अभियान में विभाग ने पाया कि गिने-चुने वाहन ही विभागीय मानक पूरा कर रहे हैं। ऐसे में अब अगले माह से होने वाली जांच में मानक का अनुपालन नहीं मिला तो जुर्माना या वाहन सीज करने की जगह संबंधित स्कूल प्रबंधक पर एआरटीओ की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
स्कूल वाहन में यह बदलाव
शासन के निर्देश पर विभाग ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्कूल नहीं संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल वाहनों का रंग पीला रखना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी, दवा पेटिका, गति नियंत्रक जैसी व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
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वर्जन
परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जागरूकता व शिक्षा विभाग से जारी निर्देशों के बाद भी निजी स्कूलों में बिना फिटनेस, मानक उल्लंघन सहित अन्य गड़बड़ी मिली तो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज
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मनमानी पर लगाम के लिए निर्देश प्रभावी
महराजगंज। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग अप्रैल से पूरे जनपद में बिना फिटनेस व परमिट के संचालित स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा। इसकी अनुमति राज्य परिवहन आयुक्त स्तर से मिल चुकी है।
परिवहन विभाग के मुताबिक जनपद में स्कूली वाहन के रूप में कुल 1100 वाहन संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर के पास फिटनेस व परमिट ही नहीं। वहीं कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो स्कूल वाहन के मानक को नहीं पूरा करते हैं। मार्च के अभियान में विभाग ने पाया कि गिने-चुने वाहन ही विभागीय मानक पूरा कर रहे हैं। ऐसे में अब अगले माह से होने वाली जांच में मानक का अनुपालन नहीं मिला तो जुर्माना या वाहन सीज करने की जगह संबंधित स्कूल प्रबंधक पर एआरटीओ की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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स्कूल वाहन में यह बदलाव
शासन के निर्देश पर विभाग ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्कूल नहीं संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूल वाहनों का रंग पीला रखना होगा। इसके अलावा सीसीटीवी, दवा पेटिका, गति नियंत्रक जैसी व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
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वर्जन
परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जागरूकता व शिक्षा विभाग से जारी निर्देशों के बाद भी निजी स्कूलों में बिना फिटनेस, मानक उल्लंघन सहित अन्य गड़बड़ी मिली तो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
-मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज