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Maharajganj News: एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सुनाई सजा
Fri, 27 Jun 2025 09:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 27 Jun 2025 09:22 PM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त नकूल, निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, अभियुक्त नकूल पर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ कहासुनी के दौरान मारपीट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा था। पीड़ित की ओर से थाना कोल्हुई में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित किया कि नकूल ने पीड़ित व्यक्ति से गाली-गलौज की और मारपीट की थी। बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्कों को अदालत ने स्वीकार नहीं किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत दोषी करार दिया। संवाद
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जानकारी के अनुसार, अभियुक्त नकूल पर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ कहासुनी के दौरान मारपीट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा था। पीड़ित की ओर से थाना कोल्हुई में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित किया कि नकूल ने पीड़ित व्यक्ति से गाली-गलौज की और मारपीट की थी। बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्कों को अदालत ने स्वीकार नहीं किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 504 के तहत दोषी करार दिया। संवाद
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