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Maharajganj News: 21 साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को एक दिन की सजा

Thu, 17 Sep 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 17 Sep 2026 02:14 AM IST
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Convict sentenced to one day in jail in 21-year-old assault case.
- 1500 रुपये अर्थदंड, न देने पर 40 दिन का अतिरिक्त कारावास
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महराजगंज। कोल्हुई थाना क्षेत्र में करीब 21 साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कोल्हुई निवासी योगेंद्र के खिलाफ वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना चार मई 2005 की बताई गई है। अभियुक्त के खिलाफ 21 मई 2005 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी। मामले में अभियोजन की ओर से घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दीवानी न्यायालय फरेंदा ने आरोपी योगेंद्र को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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