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Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा

Fri, 28 Aug 2026 01:52 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:52 AM IST
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Rape convict sentenced to life imprisonment
महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के सैल्दह उर्फ कवलदह गांव में अनुसूचित जाति की नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार ने आरोपी अंबेश गुप्ता को दोषी करार दिया है। साथ ही 81 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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पत्रावली के अनुसार सैल्दह उर्फ कवलदह गांव निवासी अंबेश गुप्ता के खिलाफ नाबालिग पीड़िता ने 9 अगस्त 2023 को पुरंदरपुर थाने में तहरीर दी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अंबेश गुप्ता ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी बहाने उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपित ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 81 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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