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Maharajganj News: भाई के हत्यारोपी को जमानत नहीं

Sat, 23 Nov 2024 04:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2024 04:27 AM IST
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No bail for brother's murderer
संवाद न्यूज एजेंसी
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महराजगंज। सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर देने के आरोपी राजकुमार निवासी नरकटहा बाजार बड़का टोला थाना पनियरा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। दीवानी न्यायालय महराजगंज के प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली प्रथम ने मामले की सुनवाई की।
पत्रावली के अनुसार, दीपा पत्नी राजू निवासी नरकटहा बाजार बड़का टोला थाना पनियरा, जिला महराजगंज द्वारा थाना पनियरा जिला महराजगंज में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसके ससुर के नाम की साजे की जमीन की बिकी के पैसे के लेनदेन की बात को लेकर 13 नवंबर 2024 को समय करीब आठ बजे उसके देवर राजकुमार ने उसके पति राजू को भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए कुल्हाड़ी से सिर पर मार दिया था।
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इससे उसके पति राजू के सिर में गंभीर चोटें आई थी।दवा इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनियरा ले जाया गया। वहां से रेफर होकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान 16 नवंबर को रात्रि करीब दो बजे उसके पति राजू की मृत्यु हो गई। प्रार्थी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर थाना पनियरा की पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं आरोपी राजकुमार को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके 18 नवम्बर को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध प्रथम दृष्टया धारा अपराध पाते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया था।
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