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रात्रि कालीन कोरोना कफ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी छूट
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रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए मिलेगी छूट
महराजगंज। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर रात 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं एवं माल वाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जिले में पूरी तैयारी की जा चुकी है। डीएम ने निर्देश दिया है कि बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न देने की अनुमति न दी जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण की अनुमति नहीं होगी। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्क डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव
कोविड संक्रमण के मद्देनजर गांवों एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव रहने की आवश्यकता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जाए। कोविड टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड प्रोटोकाल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करें।
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कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाए
शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 200 से अधिक अतिथि न हो। सभी को मास्क की अनिवार्यरता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्ेतमाल एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना है। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाए। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही अतिथियों को आमंत्रित करें। आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पालन करें। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराई जाए।
बाहर से आने वालों की जांच कराई जाए
जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन कराई जाए। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कड़ाई से कराई जाए। जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। इन्टीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रभावी ढंग से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेंट की कार्रवाई करें। उप जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।
जिले में कंट्रोल रूम सक्रिय
स्कूल -कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूलों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। कोरोना की रोकथाम के लिए स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक कराया। जनपद मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 05523-222162, 05523-222311, 05523-222103, 05523-222105 पर उपलब्ध कराई जाए। औद्योगिक इकाइयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।
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महराजगंज। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर रात 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं एवं माल वाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए जिले में पूरी तैयारी की जा चुकी है। डीएम ने निर्देश दिया है कि बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न देने की अनुमति न दी जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण की अनुमति नहीं होगी। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्क डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है।
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निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव
कोविड संक्रमण के मद्देनजर गांवों एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव रहने की आवश्यकता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जाए। कोविड टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरंत कोविड प्रोटोकाल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करें।
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कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाए
शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 200 से अधिक अतिथि न हो। सभी को मास्क की अनिवार्यरता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का इस्ेतमाल एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना है। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाए। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही अतिथियों को आमंत्रित करें। आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पालन करें। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराई जाए।
बाहर से आने वालों की जांच कराई जाए
जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन कराई जाए। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कड़ाई से कराई जाए। जनपद में अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। इन्टीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से प्रभावी ढंग से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेंट की कार्रवाई करें। उप जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें।
जिले में कंट्रोल रूम सक्रिय
स्कूल -कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूलों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। कोरोना की रोकथाम के लिए स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक कराया। जनपद मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 05523-222162, 05523-222311, 05523-222103, 05523-222105 पर उपलब्ध कराई जाए। औद्योगिक इकाइयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।