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Maharajganj News: नेपाली नागरिक व दो अन्य को कारावास की सजा
Mon, 01 Apr 2024 08:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 01 Apr 2024 08:49 PM IST
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने सोमवार को एक नेपाली नागरिक के साथ दो भारतीय नागरिकों को अलग-अलग मामले में सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि आजादनगर वार्ड तहसील निचलौल निवासी आदित्य मद्धेशिया को एक वर्ष पांच माह की सजा सुनाते हुए न्यायालय ने 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। 12 अक्तूबर वर्ष 2022 को वह पकड़ा गया था और 26 अक्तूबर को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उसे बाइक चुराकर नेपाल में बेचने के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। इसी प्रकार आजादनगर, निचलौल शिवम मद्धेशिया को एक वर्ष 11 माह तक कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वह निचलौल में चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ था। पांच मई 2022 को वह पकड़ा गया था। 12 जून को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। नेपाल के उनवल जिला नवलपरासी निवासी जीतेन्द्र साहनी को निचलौल में ही चाकू के साथ 26 जुलाई को पकड़ा गया था। उसे एक वर्ष आठ माह और 10 दिन के कारावास की सजा। 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
चाकू रखने के मामले में नेपाली नागरिक को एक साल की सजा
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र में एक नेपाली व्यक्ति चाकू लेकर घूम रहा था। जिसे पुलिस मुखबिर की सूचना पर 26 जुलाई 2022 को गिरफ्तार की। मामले में घटना के महज 13 दिन बाद ही न्यायालय में चार्ट सीट दाखिल हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल आठ माह 10 दिन की कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं न्यायालय ने दोषी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को नेपाल राष्ट्र ने नवलपरासी जिला अंतर्गत उनवल वार्ड निवासी शिवशंकर सहानी चाकू के साथा गिरफ्तार हुआ था। पुलिस 9 अगस्त 2022 को न्यायालय में चार्ट शीट दाखिल की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिवशंकर को दोषी मानते सजा दी है।संवाद
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अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि आजादनगर वार्ड तहसील निचलौल निवासी आदित्य मद्धेशिया को एक वर्ष पांच माह की सजा सुनाते हुए न्यायालय ने 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। 12 अक्तूबर वर्ष 2022 को वह पकड़ा गया था और 26 अक्तूबर को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। उसे बाइक चुराकर नेपाल में बेचने के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। इसी प्रकार आजादनगर, निचलौल शिवम मद्धेशिया को एक वर्ष 11 माह तक कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वह निचलौल में चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ था। पांच मई 2022 को वह पकड़ा गया था। 12 जून को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। नेपाल के उनवल जिला नवलपरासी निवासी जीतेन्द्र साहनी को निचलौल में ही चाकू के साथ 26 जुलाई को पकड़ा गया था। उसे एक वर्ष आठ माह और 10 दिन के कारावास की सजा। 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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चाकू रखने के मामले में नेपाली नागरिक को एक साल की सजा
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र में एक नेपाली व्यक्ति चाकू लेकर घूम रहा था। जिसे पुलिस मुखबिर की सूचना पर 26 जुलाई 2022 को गिरफ्तार की। मामले में घटना के महज 13 दिन बाद ही न्यायालय में चार्ट सीट दाखिल हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल आठ माह 10 दिन की कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं न्यायालय ने दोषी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन अधिकारी प्रवेंद्र कुमार ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को नेपाल राष्ट्र ने नवलपरासी जिला अंतर्गत उनवल वार्ड निवासी शिवशंकर सहानी चाकू के साथा गिरफ्तार हुआ था। पुलिस 9 अगस्त 2022 को न्यायालय में चार्ट शीट दाखिल की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी शिवशंकर को दोषी मानते सजा दी है।संवाद