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Maharajganj News: मोटर यान संशोधन अधिनियम प्रभावी, कहीं से कराएं फिटनेस

Fri, 02 Jan 2026 01:57 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 01:57 AM IST
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Motor Vehicle Amendment Act comes into effect, get fitness done from anywhere
परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम 1998 का 29वां अधिनियम प्रभावी किया
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वाहन स्वामियों को अनावश्यक दौड़ भाग मिलेगी राहत
महराजगंज। परिवहन विभाग ने मोटर यान अधिनियम 1998 का 29वां अधिनियम प्रभावी किया है। अब वाहन चाहे जिस जनपद से पंजीकृत हो फिटनेस कहीं से भी लिया जा सकता है। इस प्रावधान से वाहन स्वामियों को अनावश्यक दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं होगी।
अक्सर लोग अपने गृह जनपद से वाहन खरीदने का प्रयास करते हैं लेकिन नौकरी पेशा होने के कारण वाहन तैनाती वाले स्थान पर साथ रखते हैं। उक्त वाहनों की फिटनेस के लिए वाहनों के उन्हें गृह जनपद का रुख करना पड़ता। लेकिन इस नियम के प्रभावी होने से किसी भी जनपद के परिवहन विभाग में फिटनेस के लिए आवेदन कर सकेंगे। संबंधित जनपद के अधिकारी 15 दिन के भीतर फिटनेस जारी कर इसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
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वर्जन
प्रदेश मोटर यान अधिनियम 1998 में 29वां संशोधन करते हुए नवंबर 2025 में शासनादेश जारी किया गया है। अब फिटनेस कहीं से भी कराया जा सकता है। जनपद में इसे एक जनवरी 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। इससे फिटनेस जारी कराने में सहूलियत होगी।
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-आरडी प्रसाद वर्मा, संभागीय निरीक्षक परिवहन।
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