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अपशिष्ट न जलाए जाने को लेकर सचल दस्ता गठित, जुर्माना तय

Mon, 06 Apr 2020 10:09 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2020 10:09 PM IST
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Mobile squad constituted for non-burning of waste, penalty fixed
अपशिष्ट न जलाए जाने को लेकर सचल दस्ता गठित, जुर्माना तय
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महराजगंज। जिले भर में गेहूं के डंठल, भूषा एवं अन्य कृषि अपशिष्टों के जलाए जाने के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिले स्तर तक सचल दस्ता गठित कर दिया है। यह भी कहा गया है कि अपशिष्ट जलाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

मिनी पंजाब के नाम से मशहूर इस जिले में गेहूं की फसल पककर कटने को तैयार है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के घरों में रहने की वजह से अभी कटाई प्रारंभ नहीं हुई है। कटाई के उपरांत अक्सर अपशिष्ट जलाए जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है तथा दूसरों के फसलों की भी क्षति होती है। अपशिष्ट जलाए जाने पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 102 न्याय पंचायतों में कृषि, राजस्व व पुलिस विभाग के जिम्मेदारों को दायित्व सौंपा है। संबंधित ब्लॉक के बीडीओ को सेक्टर अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि को सेक्टर प्रभारी बनाते हुए हालात पर नजर रखने व अपशिष्ट जलाए जाने की घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. उज्ज्वल कुमार ने बताया कि जिले में कृषि अपशिष्टों के जलाए जाने का मामला प्रकाश में आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी तथा जिम्मेदारों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कृषि अपशिष्टों के जलाए जाने पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए तहसील स्तर पर जो दस्ता बनाया गया है उसमें सीओ सदर, तहसीलदार तथा कृषि विभाग के जिम्मेदार शामिल हैं। संबंधित तहसील के एसडीएम को पर्यवेक्षक नामित किया गया है। जिला स्तरीय सचल दस्ते में अपर जिलाधिकारी को अध्यक्ष, अपर पुलिस अधीक्षक व उप कृषि निदेशक को सदस्य तथा जिला कृषि अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। दो एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले स्थलों पर अपशिष्ट जलाने पर 2500 रुपये, दो एकड़ से अधिक व पांच एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले स्थलों पर अपशिष्ट जलाने पर 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले स्थलों पर अपशिष्ट जलाने की प्रत्येक घटना पर 15000 रुपये अर्थदंड देना होगा।
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