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Maharajganj News: मशीन की उपलब्धता के आधार पर स्टाॅक में रखी जाए खाद
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- जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को दिया आवश्यक दिशा निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले में उर्वरक की दुकान संचालित करने वाले दुकानदार पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीन में उपलब्धता के आधार पर स्टॉक में खाद रखना सुनिश्चित करें। किसानों को उनकी जोत के आधार पर ही खाद दी जाएं। जांच में यदि इन बिंदुओं में कमी मिली तो दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
ये निर्देश जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जिले के सभी उर्वरक दुकानदारों को दिया। उन्होंने कहा कि दुकानदार स्टाॅक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर को पूर्ण रखें। स्टाॅक बोर्ड पर खाद के मूल्य का अंकन किया जाए। प्रतिदिन स्टाॅक की वास्तविक उपलब्धता भी दर्ज की जाए। रासायनिक उर्वरक के साथ जिंक, कैल्शियम आदि को किसानों को जागरूक करके ही दिया जाए, उन पर जबरिया न धोपा जाए। जिन लोगों को खाद दी जा रही है उनका आधार नंबर व पूरा विवरण अपने पास रखा जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों को उर्वरक न उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा की दशा में उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
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उर्वरक बेचने वाले सभी निजी दुकानदार दिए गए निर्देशों का पालन करें। पालन करने में रुचि न दिखाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सहायक विकास अधिकारी कृषि समय-समय पर संबंधित ब्लॉक क्षेत्र में स्टाॅक का पीओएस से मिलान करते रहें।
वीरेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जिले में उर्वरक की दुकान संचालित करने वाले दुकानदार पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीन में उपलब्धता के आधार पर स्टॉक में खाद रखना सुनिश्चित करें। किसानों को उनकी जोत के आधार पर ही खाद दी जाएं। जांच में यदि इन बिंदुओं में कमी मिली तो दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
ये निर्देश जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जिले के सभी उर्वरक दुकानदारों को दिया। उन्होंने कहा कि दुकानदार स्टाॅक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर को पूर्ण रखें। स्टाॅक बोर्ड पर खाद के मूल्य का अंकन किया जाए। प्रतिदिन स्टाॅक की वास्तविक उपलब्धता भी दर्ज की जाए। रासायनिक उर्वरक के साथ जिंक, कैल्शियम आदि को किसानों को जागरूक करके ही दिया जाए, उन पर जबरिया न धोपा जाए। जिन लोगों को खाद दी जा रही है उनका आधार नंबर व पूरा विवरण अपने पास रखा जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन भी किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों को उर्वरक न उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा की दशा में उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
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उर्वरक बेचने वाले सभी निजी दुकानदार दिए गए निर्देशों का पालन करें। पालन करने में रुचि न दिखाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सहायक विकास अधिकारी कृषि समय-समय पर संबंधित ब्लॉक क्षेत्र में स्टाॅक का पीओएस से मिलान करते रहें।
वीरेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी